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मध्यप्रदेश

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को नया अध्यक्ष मिला  

राजवाड़ा दर्पण
राजवाड़ा दर्पण
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को नया अध्यक्ष मिला

 

सेवानिवृत्त आईएएस शैलेन्द्र सिंह की नियुक्ति, 5 साल या 65 वर्ष की उम्र तक रहेगा कार्यकाल

    भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने भू-संपदा क्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मंगलवार को जारी आदेश में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी शैलेन्द्र सिंह को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

    शासन ने यह नियुक्ति भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों के तहत की है। आदेश के अनुसार शैलेन्द्र सिंह का कार्यकाल अधिनियम की धारा 23(1) के प्रावधानों के मुताबिक पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रहेगा।

    खास बात यह है कि अध्यक्ष पद पर उनका पुनर्नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। यानी निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें इसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

   शासन के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अध्यक्ष के रूप में शैलेन्द्र सिंह को मिलने वाला वेतन, भत्ते, अन्य परिलब्धियां और सेवा शर्तें मध्य प्रदेश रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) नियम, 2017 के नियम 20 के अनुसार निर्धारित होंगी।

    नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी आदेश पर उप सचिव सी.के. साधव के हस्ताक्षर हैं। नई नियुक्ति के बाद प्राधिकरण में रियल एस्टेट परियोजनाओं, खरीदारों की शिकायतों और नियामकीय मामलों से जुड़े कामकाज को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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