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मध्यप्रदेश

वन विकास निगम के अफसर-कर्मचारियों को मुख्यालय में रहना होगा: अवैध कटाई-अतिक्रमण की शिकायतों के बाद सख्ती, रोज जियोटैग फोटो से होगी हाजिरी  

राजवाड़ा दर्पण
राजवाड़ा दर्पण
वन विकास निगम के अफसर-कर्मचारियों को मुख्यालय में रहना होगा: अवैध कटाई-अतिक्रमण की शिकायतों के बाद सख्ती, रोज जियोटैग फोटो से होगी हाजिरी

 

अपर प्रबंध संचालक का आदेश: बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा तो कार्रवाई, बीट रोस्टर के अनुसार हर माह निरीक्षण रिपोर्ट भी देनी होगी

     भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम ने क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षेत्र में मौजूदगी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अपर प्रबंध संचालक ब्रजेन्द्र झा द्वारा 7 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचारियों के निर्धारित मुख्यालय या कार्यस्थल पर निवास नहीं करने के कारण वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अतिक्रमण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित शिकायतें सामने आ रही हैं।

   आदेश के अनुसार सभी क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचारियों को प्रतिदिन समय पर अपने निर्धारित मुख्यालय या कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहना होगा। उपस्थिति के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना और रोजाना उपस्थिति के लिए जियोटैग फोटोग्राफ लेना भी अनिवार्य किया गया है।

बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा तो जवाबदेही

    निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही अधिकारी-कर्मचारी अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे। इसके अलावा बीट रोस्टर के अनुसार किए जाने वाले निरीक्षण की मासिक रिपोर्ट मुख्यालय भेजना अनिवार्य होगा।

    वन विकास निगम के अफसर-कर्मचारियों को मुख्यालय में रहना होगा: अवैध कटाई-अतिक्रमण की शिकायतों के बाद सख्ती, रोज जियोटैग फोटो से होगी हाजिरी

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आदेश में वन क्षेत्र में अवैध कटाई और अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार अनुशंसात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही वन क्षेत्रों में निरंतर गश्ती सुनिश्चित करने को कहा गया है।

 भोपाल-जबलपुर क्षेत्र के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी

आदेश की प्रतिलिपि क्षेत्रीय महाप्रबंधक भोपाल और जबलपुर को भेजते हुए उनके अधीन आने वाले सभी परियोजना मंडलों में क्षेत्रीय अधिकारियों-कर्मचारियों की निर्धारित मुख्यालय एवं कार्यस्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। निगम का यह आदेश ऐसे समय आया है, जब वन क्षेत्रों में अवैध कटाई और अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों को लेकर विभागीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

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