मंडला। 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से 21 वर्षीय अजीत बरया की मौत के मामले में बड़ा प्रशासनिक और कानूनी एक्शन हुआ है। कलेक्टर की जांच समिति की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े जिला समन्वयक, स्टेट समन्वयक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले गंभीर रूप से बीमार अजीत बरया को 108 एम्बुलेंस से रेफर किया जा रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया था कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी और इसी लापरवाही के कारण युवक की जान चली गई। मामला सामने आते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे।
घटना की गंभीरता को देखते हुए मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव घोटे ने जांच समिति गठित कर पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद लापरवाही के पर्याप्त संकेत मिलने पर पुलिस ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आती है तो उन्हें भी जांच के दायरे में शामिल किया जाएगा।