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इंदौर

गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में जांच का दायरा बढ़ा, पार्षद बालमुकुंद सोनी भी आरोपी बनाए गए

राजवाड़ा दर्पण
राजवाड़ा दर्पण
गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में जांच का दायरा बढ़ा, पार्षद बालमुकुंद सोनी भी आरोपी बनाए गए

इंदौर। विजयनगर क्षेत्र में 23 जून को हुए अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले की जांच में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने नगर निगम पार्षद बालमुकुंद सोनी को भी प्रकरण में आरोपी बनाया है। इस संबंध में पुलिस ने मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जानकारी प्रस्तुत की। इसके साथ ही मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ गई है।

पुलिस के अनुसार हादसे के समय पार्षद घटनास्थल पर मौजूद थे और बोरिंग के लिए स्थान तय करने में उनकी भूमिका सामने आई है। नगर निगम की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि संबंधित स्थान पर बोरिंग का कार्य कराया जा रहा था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है।

इससे पहले पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जांच की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया था कि यदि निष्पक्ष और प्रभावी जांच नहीं हुई तो प्रकरण किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए कई पहलुओं की दोबारा पड़ताल की।

सुनवाई के दौरान बोरिंग मशीन और वाहन को सुपुर्द करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि जिला न्यायालय के आदेश के बाद ही संबंधित वाहन और मशीन सुपुर्द किए गए थे।

गौरतलब है कि इस हादसे में एक युवती गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसे हाईकोर्ट के निर्देश पर बेहतर उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस से अहमदाबाद भेजा गया। एक अन्य युवक भी घायल हुआ था। पीड़ितों को अब तक सरकारी मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी चर्चा में बना हुआ है।

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