इंदौर। खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन में लापरवाही बरतना शहर के तीन प्रतिष्ठानों को भारी पड़ा। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने हेयडेली पिज्जा, बिगबास्केट और सोशल इंदौर के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। तीनों प्रतिष्ठानों को निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार तत्काल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में की गई।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से पूर्व में तीनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए थे। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और कमियों में अपेक्षित सुधार नहीं किए जाने पर विभाग ने लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की।
अधिकारी माधव प्रसाद हासानी ने 31 अगस्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(2) और संबंधित नियमों के तहत निलंबन आदेश जारी किए।
निलंबन के दौरान कारोबार किया तो होगी कार्रवाई
आदेश में तीनों प्रतिष्ठानों को परिसर में रखे जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थ तत्काल हटाने और खाद्य कारोबार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में यदि खाद्य कारोबार संचालित किया गया तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़े मामलों में निरीक्षण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जनस्वास्थ्य के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।