आवासीय अनुमति लेकर बना दिया 13 कमरों का हॉस्टल, निगम ने अवैध निर्माण ध्वस्त किया
इंदौर। शहर में अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए खातीवाला टैंक स्थित एक अवैध हॉस्टल पर बुलडोजर चला दिया। आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर गुरुवार को जोन क्रमांक-12 के तहत 218, खातीवाला टैंक स्थित भवन के अवैध हिस्सों और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।
भवन अधिकारी राहुल रघुवंशी ने बताया कि संबंधित भवन को केवल आवासीय उपयोग की अनुमति दी गई थी, लेकिन नियमों की अनदेखी कर यहां 12 से 13 कमरों का हॉस्टल संचालित किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई,जिसमें निर्माण अनुमति के विपरीत व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण की पुष्टि हुई।
जांच में यह भी सामने आया कि भवन संचालक ने सामने,साइड और पीछे की अनिवार्य खुली जगह (एमओएस) पर निर्माण करने के साथ-साथ फुटपाथ पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद निगम के रिमूवल अमले ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाते हुए रास्ता खाली कराया।
कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी राहुल रघुवंशी, भवन निरीक्षक अनुभूति मडावी सहित रिमूवल विभाग और नगर निगम का अमला मौजूद रहा। निगम ने स्पष्ट किया कि आवासीय अनुमति की आड़ में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।