30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध,ट्रकों के लिए तेजाजी नगर–राऊ–एबी रोड–मानपुर होकर वैकल्पिक मार्ग तय
इंदौर। श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर-खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों के संचालन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने पुलिस अधीक्षक इंदौर (ग्रामीण) के प्रस्ताव पर पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नई यातायात व्यवस्था लागू की है।
जारी आदेश के अनुसार 30 जुलाई 2026 की सुबह 6 बजे से 28 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक इंदौर से खंडवा तथा खंडवा से इंदौर आने-जाने वाले ट्रक और अन्य भारी मालवाहक वाहनों के इस मार्ग पर संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था केवल श्रावण मास के दौरान लागू रहेगी।
प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किया है। अब ऐसे वाहन तेजाजी नगर से राऊ गोल चौराहा, एबी रोड, मानपुर, बलकवाड़ा होते हुए देशगांव की ओर आवागमन करेंगे। इससे कांवड़ यात्रियों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी और राजमार्ग पर यातायात का दबाव भी कम रहेगा।
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्रावण मास के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे।