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इंदौर

विजय नगर गैस पाइप विस्फोट पर हाईकोर्ट सख्त: जूनी इंदौर के एसडीओ रेवेन्यू को किया तलब, आज होगी व्यक्तिगत पेशी  

राजवाड़ा दर्पण
राजवाड़ा दर्पण
विजय नगर गैस पाइप विस्फोट पर हाईकोर्ट सख्त: जूनी इंदौर के एसडीओ रेवेन्यू को किया तलब, आज होगी व्यक्तिगत पेशी

 

हाईकोर्ट ने शपथ-पत्र के साथ जवाब पेश करने के दिए निर्देश, प्रशासनिक जवाबदेही पर आज अहम सुनवाई

    इंदौर। विजय नगर गैस पाइप विस्फोट मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जूनी इंदौर के एसडीओ (रेवेन्यू) को आज शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले में दाखिल जवाब के समर्थन में शपथ-पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है।

यह निर्देश गुरुवार को रिट याचिका क्रमांक 23532/2026 (रितेश इनानी बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) की सुनवाई के दौरान दिए गए। सुनवाई में याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित रहे,जबकि राज्य शासन की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने पक्ष रखा। अन्य पक्षकारों एवं हस्तक्षेपकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने भी अपने-अपने तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

   सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य शासन के अधिवक्ता को मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई में अवगत कराने को कहा। वहीं जूनी इंदौर के एसडीओ (रेवेन्यू) को निर्देशित किया गया कि वे अपने जवाब के समर्थन में शपथ-पत्र दाखिल करें और व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

       विजय नगर गैस पाइप विस्फोट पर हाईकोर्ट सख्त: जूनी इंदौर के एसडीओ रेवेन्यू को किया तलब, आज होगी व्यक्तिगत पेशी

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हाईकोर्ट ने मामले की अगली आज (शुक्रवार) को निर्धारित की है। अब इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि गैस पाइप विस्फोट प्रकरण में प्रशासनिक जवाबदेही,राहत एवं आगे की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश सामने आने की संभावना है।

     आदेश न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने पारित किया।

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